COVID-19 संबंधी नवीनतम दिशानिर्देश: उत्तराखंड, कर्नाटक, एवं गुजरात ने यात्रियों के लिए जारी किये नये नियम

तेज़ी से बढ़ रहे COVID-19 मामलों को नियंत्रित करने के प्रयास में, कई राज्य आने वाले यात्रियों के लिए नये दिशानिर्देश जारी कर रहे हैं।

इस सूची में शामिल होने वाले नये राज्यों में उत्तराखंड, कर्नाटक, और गुजरात शामिल हैं। तीनों राज्यों ने नये आधिकारिक आदेश जारी कर दिये हैं। इन नये निर्देशों का पालन सभी यात्रियों को करना अनिवार्य होगा।

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नये दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

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उत्तराखंड

आज, 1 अप्रैल से, उत्तराखंड सरकार ने एक दर्जन राज्यों अर्थात् महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, और राजस्थान से आने वाले यात्रियों के लिए नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट (आगमन पर 72 घंटे से अधिक पुराना नहीं) अनिवार्य कर दिया है। 


नकारात्मक RT-PCR रिपोर्ट की आवश्यकता सड़क, हवाई और रेल यात्रियों पर लागू की गयी है। इसके साथ ही, आधिकारिक घोषणा में सावधानियों का भी विवरण दिया गया है, जिसका पालन उत्तराखंड के यात्रियों एवं निवासियों दोनों को करना अनिवार्य होगा। नीचे देखें:

इसके अलावा, अन्य राज्यों से कर्नाटक आने वाले यात्रियों के लिए, राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई विशेष दिशानिर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

गुजरात

आज, 1 अप्रैल से, गुजरात सरकार ने गुजरात में प्रवेश करने वाले सभी यात्रियों के लिए नकारात्मक RT-PCR परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है। यात्रियों को यह ध्यान रखना होगा कि गुजरात पहुँचने के अधिकतम 72 घंटों के भीतर ही यह RT-PCR रिपोर्ट जारी हुई होनी चाहिए।

आधिकारिक अधिसूचना यहाँ देखें:

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