COVID दिशानिर्देश: महाराष्ट्र एवं हरियाणा ने जारी किए नये नियम

COVID के मामलों में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण, महाराष्ट्र सरकार ने 14 अप्रैल से 1 मई तक राज्य में लोगों की आवाजाही पर कर्फ्यू जैसे प्रतिबंधों की घोषणा की है।

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केवल आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, राज्य में आज रात से 1 मई तक धारा 144 लागू रहेगी।

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हालाँकि, हवाई जहाज, ट्रेन, टैक्सी (50% क्षमता) और बस सेवाओं (बैठने की पूरी क्षमता/ कोई खड़ा यात्री नहीं) सहित समस्त सार्वजनिक परिवहन सेवाएँ शुरू रहेंगी। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में यात्रा करने वाले सभी व्यक्तियों को मास्क पहनना अनिवार्य है। नियमों का पालन ना करने पर एक निश्चित राशि का जुर्माना लगाया जायेगा।

आउट-स्टेशन ट्रेनों के मामले में, रेलवे अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना है कि सामान्य डिब्बे में कोई भी यात्री खड़ा रहकर यात्रा नहीं कर रहा है।  

किसी भी बस/ फ़्लाइट / ट्रेन से आवाजाही कर रहे यात्रियों को एक मान्य टिकट के आधार पर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति प्राप्त है। आवश्यक सेवाओं के लिए स्थानीय ट्रेनें और बस सेवाएँ चलती रहेंगी।

यहाँ देखें पूरा दिशानिर्देश:

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