विदेशों से लौटने वाले नागरिकों के लिए संगरोध दिशा-निर्देश

भारत ने लगभग 1.5 मिलियन नागरिकों को घर पर लाना शुरू कर दिया है, जिनमें से सभी को कम से कम  14 दिनों के लिए संस्थागत संगरोध में रखा जाएगा।

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इसके लिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार विदेश से लौटने वाले नागरिक अब अपने घरों में पर्याप्त जगह ना होने पर होटल, लॉज और सर्विस अपार्टमेंट में रह सकते हैं।  

इस सुविधा का लाभ उठाने वाले लोगों को भुगतान के आधार पर संलग्न बाथरूम के साथ एक कमरा प्रदान किया जाएगा। दूसरी ओर, बहुत हल्के लक्षणों वाले एवं  चिकित्सीय आकलन वाले मामलों को एक अलगाव सुविधा में रखा जाएगा, जो संदिग्ध और पुष्टि किए गए मामलों को अलग-अलग रखे जाएँगे।


हालांकि, संगरोध और अलगाव की सुविधा एक साथ मौजूद नहीं होगी।

इस सुविधा का लाभ उठा रहे व्यक्ति को इन-हाउस डॉक्टर और नर्स के लिए 24X7 आधार पर व्यवस्था करनी होगी।

दिशा-निर्देश में चादर, तौलिए आदि को भी पूरी तरह से कीटाणुरहित करने के निर्देश शामिल हैं। मरीजों को किसी भी आगंतुकों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी एवं वाई-फाई की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि वे आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े रहे। 

इस तरह की सुविधाओं से मरीजों को डिस्चार्ज करने पर उनकी स्थिति वैसी ही होगी जैसी हालत कोरोना वायरस के रोगियों को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर होती है।

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