रेल संपत्ति नष्ट करने पर भारतीय रेलवे लगाएगा जुर्माना
कोझीकोड-तिरुवनंतपुरम जन शताब्दी एक्सप्रेस में यात्रा करने वाले एक युवा यात्री पर उसके बगल वाली सीट पर पैर रखने की वजह से जुर्माना लगाया गया था।
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ट्रेन सर्च करेंरेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के एक विशेष दस्ते ने उनके सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो जाने के बाद 28 नवंबर को एर्नाकुलम जंक्शन पर उन्हें हिरासत में ले लिया।
आरपीएफ ने यात्री के खिलाफ भारतीय रेलवे अधिनियम की दो धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था।
भारतीय रेलवे ने समय-समय पर यात्रियों को नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया है। रेल संपत्ति को नष्ट करने के लिए जुर्माने के संबंध में, टिकट के बिना यात्रा करने, ट्रेन की छत पर यात्रा करने आदि को लेकर रेलवे अब और भी अधिक सख़्त हो गया है।
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