पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, 9 अन्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लॉकडाउन व कर्फ़्यू के नये नियम

इंडिया में ट्रेन ट्रैवल संबंधी दिशानिर्देशों में हुए दो हालिया परिवर्तनों पर रेलयात्री ध्यान दें। पहला यह है कि महाराष्ट्र ने दो नये राज्यों को ‘संवेदनशील’ घोषित किया है और इन स्थानों से आने वाले यात्रियों के पास नकारात्मक परीक्षण रिपोर्ट होनी चाहिये । दूसरे, पंजाब ने अन्य राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों को एक COVID- नकारात्मक रिपोर्ट साथ में लाने को कहा है।

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इसके साथ ही,वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 10 अन्य राज्यों ने नये लॉकडाउन नियम और नाइट कर्फ्यू टाइमिंग जारी किये हैं। ट्रेन और हवाई यात्रा अप्रभावित रहेंगी, क्योंकि यात्री किसी भी समय वैध टिकट / बोर्डिंग पास लेकर रेलवे स्टेशनों और एयरपोर्ट जा सकते हैं।

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आज, 3 मई तक, COVID-19 के नये दिशानिर्देश निम्नलिखित हैं:

पंजाब ने घोषणा की है कि किसी अन्य राज्य से हवाई, सड़क या रेलमार्ग द्वारा पहुँचने वाले किसी भी व्यक्ति के पास अधिकतम 72 घंटे के अंदर जारी नकारात्मक COVID रिपोर्ट या एक टीकाकरण प्रमाणपत्र (कम से कम एक खुराक) जो दो सप्ताह से अधिक पुरानी हो,अवश्य होनी चाहिये । कल साझा किये गये नियम 15 मई तक लागू रहेंगे।


प्रतिदिन शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ़्यू लगेगा तक और एक वीकेंड कर्फ्यू शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार 5 बजे तक रहेगा। गैर-आवश्यक दुकानों, निजी वाहनों द्वारा यात्रा, और सभाओं के बारे में भी नए नियमों की घोषणा की गई है, जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं:


उड़ीसा
में  5 मई से 19 मई (सुबह 5 बजे तक) राज्यव्यापी तालाबंदी रहेगी। शुक्रवार (शाम 6 बजे) से सोमवार (सुबह 5 बजे) तक वीकेंड पर पूर्ण बंद रहेगा। अनुमति प्राप्त और प्रतिबंधित गतिविधियों की सूची यहाँ देखें:

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