गृह मंत्रालय ने #अनलॉक2 के लिए जारी किये नये दिशा-निर्देश; यहाँ पाएँ पूरी जानकारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियाँ बढ़ाने के लिए अनलॉक 2 के नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। यह नये दिशा-निर्देश 1 जुलाई, 2020 से लागू होंगे।
अनलॉक 2 के लिए जारी किए गए नये दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं:
1- घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दे दी गई है। उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा।
2- रात के कर्फ्यू की समय सीमा में और ढील दी जा रही है और रात 10 बजे से सुबह 5.00 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। इसके अलावा, बसों, ट्रेनों और हवाई जहाज़ों से उतरने के बाद कई स्थानों पर औद्योगिक इकाइयों के निर्बाध संचालन, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर व्यक्तियों और सामानों की आवाजाही, माल की ढुलाई और उतारने और उनके गंतव्य तक जाने और उतारने के लिए रात के कर्फ्यू में छूट दी गई है। ।
3- अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी।
4- केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से प्रभावी कार्य करने की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।
5- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, यह तय किया गया है कि 31 जुलाई, 2020 तक स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
6- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
7- कन्टेनमेंट ज़ोन से बाहर निम्नलिखित गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति दी जायेगी:
a- मेट्रो रेल
b- सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल आदि
c- सामाजिक / राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य आदि
स्थिति के मूल्यांकन के आधार पर, निम्नलिखित स्थानों को खोलने के लिए अलग से तिथियाँ तय की जाएँगी।
8- 31 जुलाई, 2020 तक कन्टेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाना जारी रहेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MOHFW) द्वारा
9- दिशा-निर्देश जारी किए जाने के बाद COVID-19 के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा कन्टेनमेंट ज़ोन को सावधानीपूर्वक सीमांकित किया जाना आवश्यक है।
10- कंस्ट्रक्शन ज़ोन के भीतर, सख्त परिधि नियंत्रण बनाए रखा जाएगा और केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी।
11- ये कन्टेनमेंट ज़ोन, संबंधित जिला कलेक्टरों की वेबसाइट पर और राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे और MOHFW के साथ सूचना भी साझा की जाएगी।
12- कन्टेनमेंट ज़ोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी, और इन क्षेत्रों में रोकथाम के उपायों से संबंधित दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाएगा।
MOHFW, कन्टेनमेंट ज़ोन में नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
राज्यों का कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर की गतिविधियों पर निर्णय
स्थितियों के आधार पर, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, कन्टेनमेंट ज़ोन के बाहर कुछ गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, या ज़रुरत पड़ने पर प्रतिबंध लगा सकते हैं।
हालाँकि, व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतर-राज्य और अंतर-राज्य आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।
रात का कर्फ्यू
अनलॉक 2 में दी गई आवश्यक गतिविधियों और अन्य छूटों को छोड़कर रात 10 बजे से 5 बजे के बीच रात में कर्फ्यू लागू रहेगा।
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश
COVID-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देशों का पूरे देश में पालन जारी रहेगा, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित किया जाएगा। दुकानों को ग्राहकों के बीच पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखने की आवश्यकता होगी। MHA राष्ट्रीय निर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
कमजोर व्यक्तियों के लिए सुरक्षा
कमजोर व्यक्तियों, अर्थात्, 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को स्वास्थ्य उद्देश्यों के लिए छोड़कर, घर पर रहने की सलाह दी गई है।
आरोग्य सेतु का उपयोग
आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा।
PIB India का आधिकारिक ट्वीट –
Ministry of Home Affairs issues new Guidelines for #Unlock2, to be in force upto 31.07.2020.
Opens up more activities outside Containment Zones;
Strict enforcement of #lockdown in Containment Zones.Read: https://t.co/Xqv95KcHUz pic.twitter.com/lQFDnrnoJv
— PIB India (@PIB_India) June 29, 2020
Related Posts